Maharajganj News : 20 साल पुराने हरे पेड़ों की कटान केस में आया फैसला, कोर्ट ने सुनाई सजा और जुर्माना

    16-Dec-2025
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने हरे पेड़ों की अवैध कटान के एक पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अहम फैसला सुनाया है। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त घुरहू और जगदीश, निवासी गौहरपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2004 का है। उस समय गौहरपुर क्षेत्र में हरे पेड़ों की अवैध कटान की शिकायत सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फरेंदा थाना क्षेत्र में वन अधिनियम के तहत आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि बिना किसी वैध अनुमति के आरोपियों ने हरे पेड़ों की कटाई की। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच की गई।