गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, आदित्य यादव को दो साल की सजा

महराजगंज के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 5 हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह अतिरिक्त सजा

Aapan Maharajganj    03-May-2025
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महराजगंज। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) संजय मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे एक मामले में परसामलिक थाना क्षेत्र के महरी गांव निवासी आदित्य यादव को दोषी पाते हुए दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
 

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 2 फरवरी 2022 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने गश्त के दौरान सूचना के आधार पर एक संगठित वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश किया था। जांच में सामने आया कि वाजिद अली, निवासी हमीद नगर, नौतनवा, इस गैंग का सरगना था। उसके साथ विजय यादव (निवासी मुडिला, थाना नौतनवा) और आदित्य यादव (निवासी महरी, थाना परसामलिक) गैंग के सक्रिय सदस्य थे।

 

यह गैंग आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए वाहनों की चोरी कर उन्हें बेचता था और उस पैसे से चल-अचल संपत्ति अर्जित करता था। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हैं। अब अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आदित्य यादव को सजा सुनाई है।