पहला मामला ग्राम पंचायत बागापार स्थित अमरावती देवी स्कूल का है, जिसे केवल कक्षा आठ तक की मान्यता प्राप्त थी। बावजूद इसके, यहां कक्षा 12 तक के छात्रों का प्रवेश और शिक्षण कार्य जारी था। जब डीआईओएस ने प्रधानाचार्य से पूछा, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्हें और प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस देते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
दूसरा मामला नगर पालिका परिषद महराजगंज के अमरुतिया अशोक नगर, वार्ड संख्या-5 स्थित आइडिया कान्वेंट स्कूल का है। यहां भी बेसिक शिक्षा परिषद की मान्यता के बावजूद इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कराई जा रही थी। इस स्कूल का भी संचालन बंद करा दिया गया है और जिम्मेदारों से जवाब मांगा गया है।
डीआईओएस ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला, तो प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर जुर्माना और केस दर्ज किया जाएगा।