Maharajganj News : मतदाता सूची में सब झोलझाल! कहीं नाम बदले, कहीं उम्र गड़बड़, तो कहीं पता ही नेपाल का दर्ज

    24-Jan-2026
Total Views |

निचलौल।
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत शुक्रवार को तहसील पर अधिकारियों के कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। बीएलओ से मिले नोटिस को लेकर शिविर में पहुंचे मतदाताओं ने साक्ष्य प्रस्तुत किए।

कई मतदाताओं के नाम की जगह दूसरे के नाम दर्ज थे जबकि कुछ मामलों में एसआईआर फॉर्म भरने वालों का पता ही गायब था। कई मतदाताओं की जन्मतिथि भी गलत मिली तो कई लोगों का पता नेपाल अंकित है। सबसे अधिक गड़बड़ी बड़हरा चरगाहा में देखने को मिली। यहां पर अधिकांश मतदाताओं को नोटिस दिया गया है।

तहसील पर आपूर्ति कार्यालय में लगे शिविर में पहुंची कमलावती देवी (65) ने बताया कि उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैनकार्ड सहित अन्य दस्तावेज में उनका नाम कमलावती देवी है। उन्होंने पिछले सभी चुनावों में मतदान किया है लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन्हें नोटिस दिया गया है। क्योंकि उनका नाम कमलावती के जगह मनौती कर दिया गया है। उन्होंने नाम ठीक कराने की मांग की।


सरोज ने बताया कि उनके अंग्रेजी में लिखे नाम की स्पेलिंग गलत है। उसी का सुधार कराने के लिए फॉर्म भरने आए हैं। तहसीलदार कार्यालय में पहुंची शीला ने बताया कि उनकी जन्मतिथि में गड़बड़ी हो गई है। इसे ठीक कराने के लिए फार्म भरा है।

ब्लॉक में लगे शिविर के पहुंचे जयप्रकाश का कहना है कि उनकी शादी कुछ महीने पहले हुई है। पत्नी सुनीता का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरा है। जबकि सुजीरा, रीता, मीरा ने बताया कि उन्होंने पिछले चुनाव में वोट डाला था और एसआईआर फॉर्म भी भरा था लेकिन सूची से नाम गायब है। उन्होंने दोबारा फॉर्म भरकर आवेदन किया।

एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता (इआरओ) ने बताया कि सिसवा विधानसभा में कुल 44,481 मतदाताओं को नोटिस पत्र भेजा जा रहा है। इन मतदाताओं के गड़बड़ियों की सुधार के लिए 25 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी नामित किया गया है। आगामी 6 फरवरी तक शिविर लगाकर मतदाताओं की गड़बड़ियों को सुधार करना है। अब तक 520 मतदाताओं की गड़बड़ी सुधार किया जा चुका है।

तीन बिंदुओं पर होना है सुधार

आपूर्ति कार्यालय में लगे शिविर में तैनात पूर्ति निरीक्षक इंद्रभान सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं का जन्म 1 जनवरी 1987 से पहले हुआ है। उन्हें सुधार कराने के लिए कोई भी एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना है। जबकि 1 जनवरी 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिन मतदाताओं का जन्म हुआ है। उन्हें सुधार कराने के लिए परिवार रजिस्टर का नकल सहित माता या पिता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को खुद के साथ माता, पिता का भी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।