
महराजगंज। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन को जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि, अमेरिका वापस जाने के लिए आवश्यक एक्जिट परमिट जारी नहीं होने के कारण उसे फिलहाल पुलिस लाइंस में रखा गया है। परमिट की प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक सप्ताह लगने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान उसके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था पुलिस लाइंस में की गई है।
30 मई को फरेंदा पुलिस ने किया था गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार, अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन को 30 मई को फरेंदा पुलिस ने छतरी चौराहे से गिरफ्तार किया था। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोप में पुलिस ने उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया था। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रेविस फेलेन को कई बार न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने मामले में निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी।
135 दिन में आया फैसला, पांच हजार रुपये का जुर्माना
मामले में न्यायालय ने 135 दिन में फैसला सुनाते हुए जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा माना। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
बताया जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास की ओर से जुर्माने की राशि जमा किए जाने के बाद 15 अक्टूबर को ट्रेविस फेलेन को जेल से रिहा कर दिया गया।
एक्जिट परमिट मिलने के बाद होगी अमेरिका वापसी
जेल से रिहाई के बाद भी ट्रेविस फेलेन की भारत से वापसी का रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। अमेरिका लौटने के लिए आवश्यक एक्जिट परमिट जारी होना बाकी है। इसी वजह से उसे फिलहाल पुलिस लाइंस में रखा गया है।
परमिट जारी होने की प्रक्रिया में करीब एक सप्ताह लगने की संभावना है। तब तक उसके ठहरने और भोजन की व्यवस्था पुलिस लाइंस में ही की गई है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसकी अमेरिका वापसी का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल, ट्रेविस फेलेन की रिहाई के बाद अब सभी की निगाहें एक्जिट परमिट जारी होने और उसकी अमेरिका वापसी की प्रक्रिया पर टिकी हैं।