महराजगंज: व्यापारियों को बड़ी राहत, ब्याज माफी योजना-2026 के तहत पुराने कर बकायों पर मिलेगा 100% ब्याज और अर्थदंड माफ

    06-Nov-2026   
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महराजगंज। पुराने कर बकायों से परेशान व्यापारियों को राहत देने के लिए शुरू की गई ब्याज माफी योजना-2026 को लेकर गुरुवार को राज्य कर विभाग में व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने योजना के प्रावधानों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और ब्याज व अर्थदंड की माफी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न कर अधिनियमों के तहत सृजित बकायों पर देय ब्याज और बकाया जमा नहीं करने के कारण लगाए गए अर्थदंड की पूरी माफी का प्रावधान किया गया है।


उपायुक्त राज्यकर खंड-एक हरिशंकर प्रसाद ने बताया कि ब्याज माफी योजना-2026 का लाभ उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, प्रवेश कर अधिनियम-2007 और मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 सहित निर्धारित कर अधिनियमों के तहत बकायेदार व्यापारियों को मिलेगा।


योजना में स्वीकृत और आरोपित कर के अलावा न्यायालयों में लंबित अथवा निस्तारित मामलों से जुड़े बकाये भी शामिल हैं। जिन व्यापारियों ने योजना लागू होने से पहले मूलधन की पूरी या आंशिक धनराशि जमा कर दी है, वे भी शेष बकाये पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य कर अधिकारी पूजा पाल ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पहले बकाया मूलधन, ब्याज और अर्थदंड की धनराशि की गणना कर निर्धारित राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद ही योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।


अधिकारियों के अनुसार, विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कर निर्धारण अधिकारी आवेदन की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के भीतर बकाया मूलधन, अर्थदंड और ब्याज की गणना एवं सत्यापन करेंगे। सत्यापन में आवेदन सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी अधिकतम 15 दिनों के भीतर आरसी बकाया मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। वहीं, आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित व्यापारी को पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी जाएगी। व्यापारी की ओर से त्रुटियों का निराकरण किए जाने के बाद संबंधित अधिकारी आरसी बकाया मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे।


बैठक में राज्य कर अधिकारी भानू प्रताप, प्रवेश कुमार सहित संयुक्त व्यापारी मोर्चा के जिला संयोजक पशुपतिनाथ गुप्ता, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया, संयुक्त व्यापार मंडल के युवा जिलाध्यक्ष बागेश्वर सिंह, अधिवक्ता उमाशंकर जायसवाल और कपिल देव प्रजापति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने व्यापारियों से योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की। योजना से पुराने कर बकायों के निस्तारण में मदद मिलने और व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।



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