नियम का पालन नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस हो जायेगा कैंसिल

महराजगंज। अब डीएल बनवाने के लिए यातायात नियमों का पालन करने का शपथपत्र देना होगा। नियम का पालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। एक अप्रैल से नया नियम लागू हो जाएगा।

यातायात नियमों का पालन और सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए परिवहन विभाग ने नए वित्तीय सत्र से डीएल निर्माण में बदलाव किया है। नई व्यवस्था में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों को यातायात नियमों का पालन करने का शपथ पत्र देना हाेगा। इसके बाद एआरटीओ की ओर से लाइसेंस निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

महराजगंज एआरटीओ कार्यालय में रोजाना 15 से 20 लाइसेंस आवेदन औसतन होते हैं। अब आवेदन के अपलोड करते समय ही शपथपत्र भी अपलोड करना होगा।