ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट न करने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस

महराजगंज। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों और चालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में दर्ज मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। यदि एक माह तक नंबर बंद मिलता है या गलत जानकारी पाई जाती है, तो विभाग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। ई-चालान और डिजिटल सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए यह आवश्यक है कि लाइसेंस पर दर्ज मोबाइल नंबर सक्रिय और सही हो। लाइसेंस डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जोड़ दिया गया है, जिससे विभाग उन मोबाइल नंबरों की पहचान कर सकता है जो बंद या गलत हैं। तीन माह तक नंबर अपडेट न करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।​

लाइसेंस जारी करते समय दर्ज किया गया मोबाइल नंबर चालू रखना आवश्यक है। यदि नंबर बदल गया है, तो विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करें। मोबाइल नंबर बंद या गलत पाए जाने पर पहले लाइसेंस निलंबित होगा, फिर रद्द किया जा सकता है।​