Maharajganj News: दस लाख से ज़्यादा की लागत वाले मकानों के मालिक को देना होगा सेस

Maharajganj News: महराजगंज। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट (बीओसी) के तहत श्रम विभाग ऐसे भवनों को चिह्नित कर सूची बनाकर एक प्रतिशत सेस वसूलने की तैयारी कर रहा है, जिनकी निर्माण लागत दस लाख से अधिक है। इन भवन मालिकों को नोटिस भेजकर एक प्रतिशत सेस जमा कराया जाएगा।

इस कानून के तहत सभी निर्माण करने वाले व्यक्ति या संस्था को कुल निर्माण की लागत का एक प्रतिशत उपकर (सेस ) जमा करना ही होगा। सेस जमा नहीं करने पर दो से चार गुना तक पेनाल्टी लगाया जा सकता है।

दस लाख से अधिक की लागत वाले आवासीय मकान, व्यवयायिक भवन, रेलवे, स्कूल, कालेज, अस्पताल, हाइवे, सड़क, पेट्रोल पंप, मंदिर, मस्जिद आदि निर्माण के लिए सेस जमा करना होता है। इसमें निर्माण लागत का एक प्रतिशत सेस जमा करना होता है। लेकिन इस कानून की जानकारी नहीं होने व अभियान नहीं चलने से लोग सेस नहीं जमा कर रहे हैं।

महानगरों में अधिकांश लोग नक्शा बनवाते समय ही जमा कर दे रहे हैं। लेकिन छोटे व पिछड़े जिलों में जानकारी व जागरूकता के अभाव में लोग उपकर नहीं जमा कर रहे हैं। छोटे जिलों में अब तक इसमें ढील दी गई थी। शासन स्तर से इस पर कड़ाई होने के बाद अब श्रम विभाग मकानों की जांच शुरू कर दिया है। सर्वे में देखा जाएगा कि मकान कब बना और उसकी अनुमानित लागत कितनी है? इसी आधार पर सेस का निर्धारण किया जाएगा। इस धनराशि को मकान स्वामी को जमा करना होगा।