महराजगंज। बिना पंजीकृत व्यावसायिक भवन में दुकान संचालित करने पर चार गुना जुर्माना लगेगा। स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग राजस्व बढ़ाने के लिए जल्द सर्वे शुरू करेगा।
जानकारी के अनुसार, विभिन्न कस्बों और शहरों में व्यापारी केवल 11 माह के किरायानामा के आधार पर व्यवसाय चला रहे हैं। इस प्रक्रिया से न केवल विभाग को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि भवन मालिक भी मामूली रकम में ही किराये पर भवन दे देते हैं, जिससे सरकारी राजस्व में कमी आ रही है। नियमानुसार, यदि कोई व्यक्ति किराये पर भवन लेता है तो उसे रजिस्ट्री कार्यालय में इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
पंजीकरण के लिए एक वर्ष के कुल किराए का दो प्रतिशत शुल्क विभाग को जमा करना होता है, लेकिन व्यापारी और भवन मालिक इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। इससे विभाग को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। अब विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और यह निर्णय लिया है कि जिन भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण नहीं कराया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।