महराजगंज। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग लगातार यातायात नियमों में बदलाव कर रहा है। इसी क्रम में, अब नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। साथ ही, अब हर उल्लंघन पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन-तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा।
परिवहन विभाग एक मई से कुछ नए यातायात नियमों को लागू करेगा। इन नियमों के तहत, अगर कोई वाहन चालक एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता या अवरोध उत्पन्न करता है, तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। इस पर निगरानी सार्वजनिक कैमरों से भी की जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई चालक हेलमेट पहने बिना गाड़ी चलाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। अन्य यातायात नियमों का पालन न करने पर निर्धारित जुर्माने से 10 गुना अधिक वसूली की जाएगी।
यह नए नियम और जुर्माना वसूली की प्रक्रिया 1 मई से प्रभावी हो जाएगी, और परिवहन विभाग इसे लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।