अगर ट्रैफिक नियम तोड़ा, तो ऑफिस में एंट्री नहीं

महराजगंज। सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर के कर्मियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। शासन स्तर से इसके लिए निर्देश जारी हुए हैं। अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

राज्य सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने पिछले माह हुई राज्य स्तर अधिकारियों की बैठक में सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन न करने पर चिंता व्यक्त करते हुए सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में सड़क सुरक्षा नियम को प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। जिसे शासन ने प्रभावी करने का प्रयास शुरू कर दिया है। हादसों में कमी लाने के लिए बाइक सवारों को हेलमेट तो फोर व्हीलर के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता है, लेकिन अनुपालन नहीं होता।

पहले बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का निर्देश जारी हुआ। अब अगर हेलमेट व सीटबेल्ट को लेकर अनुपालन नहीं किया जाता तो कार्यालय में प्रवेश से रोकने के लिए कहा गया है। सरकार का प्रयास है कि सरकारी व गैर सरकारी कर्मी नियमों का अनुपालन करेंगे तो अन्य लोगों में भी जागरूकता आएगी।