महराजगंज। शासन व कोर्ट की सख्ती के बाद भी जनपद में नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई व मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सेहत महफूज रखने के लिए डीजे और डिजिटल साउंड चलाना देर रात तक प्रतिबंधित है।
साथ-साथ जिस समय सीमा तक अनुमति दी गई है उसमें भी डेसिबल मानक तय हैं। बावजूद इसके डीजे और डिजिटल साउंड सिस्टम तेज आवाज में संचालित हो रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने सहालग व अन्य आयोजनों में डीजे चलाने की अनुमति रात 10 बजे तक दी है। तय समय में डीजे 65 डेसीबल से अधिक तेज आवाज प्रतिबंधित है, लेकिन 100-120 डेसीबल तक डीजे बज रहे हैं।
अधिक डेसीबल का साउंड हार्ट के मरीजों के लिए खतरनाक बना है। रात में डीजे बजने से परीक्षार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। मुख्यालय का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, जहां तेज आवाज में डीजे देर रात तक न बजते हो।