नए सत्र से छोटे वाहनों को नहीं रखा जायेगा स्कूल वाहन की केटेगरी में

महराजगंज। नए वित्तीय सत्र में स्कूल वाहनों के रूप में छोटे वाहनों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। बस के अलावा जो भी छोटे वाहन स्कूल बस के रूप में चल रहे हैं उनका संचालन भी नहीं हो सकेगा। स्कूल वाहन के रूप में पंजीकरण के लिए तमाम इंतजाम जरूरी कर दिए गए हैं।

स्कूल वाहनों में विद्यार्थियों की सुरक्षा तय करने के लिए नियम में तब्दीली की तैयारी है। जिले में 600 वाहन स्कूल व्हीकल के रूप में पंजीकृत हैं। इसमें से 125 वाहन ऐसे हैं जिन्हें आयु पूर्ण होने के कारण संचालन बंद करने के लिए एआरटीओ ऑफिस से निर्देश भी दिया जा चुका है। नया पंजीकरण कराने के लिए बस में सीसीटीवी, पैनिक बटन, लोकेशन ट्रेसर डिवाइस और उपचार पेटिका को अनिवार्य कर दिया गया है।

स्कूल वाहन के रूप में पंजीकरण करने से पहले सभी मानकों की जांच की जाएगी। उसके बाद ही पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।