महराजगंज। वर्ष 2016 में पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र में शराब पिलाकर हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महराजगंज की अदालत ने तीन को दोषियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
करीब नौ साल पूर्व शराब पिलाकर हत्या के मामले में ग्राम सेमरा महराज के तीन अभियुक्त आयशा पुत्री शोहबत अली, अशोक पुत्र राजाराम व राजेश पुत्र रामचन्दर को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार दिया है।
पत्रावली के मुताबिक घटना 20 अप्रैल 2016 की है। वादिनी ने पुरन्दरपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका बेटा टेंट लगाने में मजदूरी करने गया था। आरोपितों ने अत्याधिक शराब पिला दिया, जिससे वह बेहोशी हालत में मिला। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुरन्दरपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 304 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया।
विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक चंद्रेश यादव ने विवेचना के बाद नौ अगस्त 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान एडीजीसी देवेन्द्र पांडेय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। अभियोजन विभाग से समन्वय बनाकर कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल विनय कुमार सरोज व पैरोकार कांस्टेबल सूरज ने अभियुक्तों को सजा दिलाने में प्रभावी पैरवी की।