महराजगंज। जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने के मामले में मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने न्यायालय में सुनवाई की।
इस दौरान न्यायालय की ओर से आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त वकील यादव, निवासी भताड़ी मन्नू लाल, थाना उरुवा बाजार, जनपद गोरखपुर को दोषी पाया। जिसके बाद उसे न्यायालय उठने तक कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 1999 का है, जब वकील यादव पर जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने का आरोप लगा था। वन विभाग ने इस घटना की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मंगलवार को अदालत में सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य और गवाहों के बयानों की जांच की गई।
अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि वकील यादव ने वन क्षेत्र से अनधिकृत रूप से लकड़ी काटी थी, जो वन संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है।