Maharajganj News : पंचायत रजिस्टर में फर्जीवाड़ा ! दो जिलों में दो पहचान, FIR के आदेश

31 Oct 2025 07:26:27

महराजगंज। दो जिलों में फर्जी दस्तावेज बनवाकर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह मामला बृजमनगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुजरौलिया से जुड़ा हुआ है, जहां एक व्यक्ति ने दो जिलों में गोरखपुर और महराजगंज में अपने नाम का अलग-अलग परिवार रजिस्टर तैयार करवा लिया।

गड़बड़ी का खुलासा होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने एडीओ पंचायत बृजमनगंज को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी के पत्र के अनुसार, ग्राम गुजरौलिया निवासी रामजी उर्फ सुकई ने 11 अप्रैल 2025 को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत गहिरा (विकास खंड खोराबार, जनपद गोरखपुर) के निवासी रामसूचित पुत्र वीरबल का नाम फर्जी तरीके से उनके परिवार रजिस्टर भाग-2 में दर्ज कर दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद डीपीआरओ ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) परविन्द पाल को नोटिस जारी किया।

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नोटिस के जवाब में ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि उन्होंने किसी नए नाम का अंकन नहीं किया, बल्कि पूर्व में दर्ज नाम की ही नकल जारी की थी। इस उत्तर से डीपीआरओ संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने मामले की गहराई से जांच कराने का निर्णय लिया। इसके बाद महराजगंज की डीपीआरओ ने गोरखपुर की डीपीआरओ को पत्र भेजकर दोनों स्थानों से संबंधित दस्तावेजों की जांच करने की मांग की। गोरखपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से 16 सितंबर को जांच रिपोर्ट भेजी गई।

रिपोर्ट में गोरखपुर के ग्राम गहिरा निवासी रामसूचित पुत्र वीरबल और महराजगंज जनपद के ग्राम गुजरौलिया निवासी रामसूचित पुत्र अमरनाथ से संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल और निर्वाचन कार्ड की प्रतियां संलग्न थीं।

जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि दोनों व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबर एक ही हैं, जबकि पिता का नाम और पता अलग-अलग दर्ज है। डीपीआरओ ने निर्देशित किया है कि समस्त संबंधित अभिलेखों के साथ विस्तृत जांच रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।


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