महराजगंज। जिले में अब बिना डॉक्टर के पर्चे के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक कफ सिरप नहीं बेच सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नियमों की अवहेलना करने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से करीब एक दर्जन बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद लिया गया है। दवा कंपनियों के प्रभाव में कई डॉक्टर ऐसी दवाएं लिखते हैं जो केवल विशेष मेडिकल स्टोरों में ही मिलती हैं।
इन मेडिकल स्टोरों पर कफ सिरप, अन्य दवाएं और टॉनिक भी विशेष कंपनियों के माध्यम से बेचे जाते हैं। केंद्र सरकार ने परामर्श जारी करते हुए दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने पर रोक लगा दी है।