महराजगंज। नौकरी का लालच देकर गोरखपुर निवासी रमेश कुमार से 2.60 लाख रुपये की ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस ने हरिओम (33) के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 173 (4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना कोतवाली प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। पीड़ित रमेश कुमार ग्राम रायपुर, पीपीगंज, गोरखपुर के निवासी हैं। नवंबर 2021 में निजी कार्य से महुआवा ढाला, महराजगंज आने पर उनकी मुलाकात हरिओम सिंह चौहान (33) मछलीवा, टोला लीला छापर थाना फरेंदा से हुई। हरिओम ने स्वयं को भारतीय सेना में नर्सिंग असिस्टेंट बताया और वनरक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा दिया।
हरिओम ने रमेश को विश्वास में ले लिया। हरिओम ने लगातार फोन और व्हाट्सएप पर संपर्क कर रमेश को नौकरी का भरोसा दिलाया। रमेश ने 1 दिसंबर 2021 को 25,001 रुपये (ऑनलाइन) व 1,05,000 (नकद), 17 अप्रैल 2022 को 70,000 (ऑनलाइन), 31 अगस्त 2022 को 50,000 (ऑनलाइन), 1 सितंबर 2022 को 10,000 रुपये (ऑनलाइन) सहित कुल 2.60 रुपये का भुगतान किया।
लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलने पर रमेश ने पैसे वापस मांगे तो हरिओम ने गालियां देकर हत्या की धमकी दी। थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर रमेश ने 3 जुलाई 2025 को एसपी को रजिस्ट्री से शिकायत दी। फिर भी कोई राहत न मिलने पर 19 जुलाई 2025 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। थाना कोतवाली प्रभारी निर्भय सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।