Maharajganj News : अब मिला पति की पिटाई से जान गवाने वाली पत्नी को इंसाफ ! जज ने सुनाया ये फैसला

03 Dec 2025 12:52:50

महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में जिला जज अरविन्द मलिक ने फैसला सुनाया है। महुअवा शुक्ल खास निवासी राम अवतार उर्फ पिंटू पुत्र रमाकांत चौहान को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया।

पत्रावली के अनुसार, पनियरा निवासी सूर्यमन चौहान ने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2012 में राम अवतार से की थी। शादी के बाद कुछ समय तक सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे राम अवतार का व्यवहार पत्नी के प्रति प्रतिकूल होता गया। वह आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। मायके पक्ष ने कई बार समझाने-बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

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31 मार्च 2023 की रात मामला तब बढ़ गई जब राम अवतार ने पत्नी के साथ हुई कहासुनी के बाद कथित रूप से बेरहमी से पिटाई की। पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी जब मृतका के पिता को हुई तो उन्होंने पनियरा थाना में तहरीर देकर दामाद के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कराया।

पुलिस ने केस दर्ज कर मौके का निरीक्षण किया और साक्ष्यों को एकत्रित कर विस्तृत विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने राम अवतार के खिलाफ हत्या करने, साक्ष्य मिटाने तथा छिपाने के आरोपों में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि मृतका की मौत मारपीट के कारण हुई और इसके पीछे अभियुक्त का ही हाथ था। सभी तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति दोषी करार दिया गया।


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