
महराजगंज। सड़क हादसों में कमी लाने और ट्रैफिक नियमों के अनुपालन के लिए निर्णय लिया गया है कि जनपद में अब बिना पंजीकरण और एचएसआरपी के कोई भी वाहन नहीं निकलेंगे। राज्य परिवहन कार्यालय से इसके लिए एआरटीओ दफ्तर पत्र भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि सभी वाहन एजेंसियों को इसके अनुपालन का निर्देश जारी करते हुए प्रभावी किया जाए।
यातायात नियमों के अनुपालन और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से संभागीय परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। एजेंसियों से कहा गया है कि अब बिना पंजीकरण के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं दौड़ेंगे। कहा है कि देखने में आता है कि बिना पंजीकरण और वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट लगाए लोग वाहन चलाने लगते हैं।
नाबालिग भी वाहनों को दौड़ाने में पीछे नहीं हैं। इस दौरान यदि कोई हादसा हो जाए तो वाहन और उसके स्वामी का पता भी नहीं चल पाता। लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए वाहन चलाते हैं। ऐसे में आम लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। नंबर प्लेट और पंजीकरण नंबर न होने के कारण विभाग के साथ पुलिस के सामने भी चुनौती रहती है। इसलिए बिना पंजीकरण के वाहन बिक्री न करें।
यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मिले हैं। सभी एजेंसियों को जानकारी भेज दी गई है।