जंगल की लकड़ी काटने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

04 Mar 2025 15:44:51

महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा अखिल कुमार निझावन ने फरेंदा क्षेत्र के भगवतनगर परसिया निवासी दीनानाथ व विनोद निवासी उदितपुर को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा व 3500-3500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वादी नईम खान निवासी थाना पुरन्दरपुर की तहरीर पर 24 दिसम्बर-1990 को पुरन्दरपुर पुलिस ने धारा 379, 411 वन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। दोनों पर आरोप लगाया गया था कि वे लोग अवैध तरीके से जंगल की बेशकीमती लकड़ी काटते हुए पकड़े गए थे और बरामद भी किया गया था। विवेचक उपनिरीक्षक नागेश कुमार मिश्र ने आरोप पत्र दाखिल किया। एपीओ सौरभ कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल बृजेश शुक्ला ने पैरवी की।

 

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