फीस स्ट्रक्चर छिपाया तो रद्द होगी मान्यता, 30 अप्रैल तक करना होगा अपलोड

27 Apr 2025 14:00:20

महराजगंज। जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों को 30 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर कक्षा वार फीस स्ट्रक्चर और अन्य शुल्क विवरण अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने शुल्क नियामक समिति के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति एक मई से सत्यापन का कार्य शुरू करेगी। यदि किसी स्कूल ने जानकारी छिपाई या अपलोड नहीं की, तो नोटिस जारी कर मान्यता रद्द करने की संस्तुति की जाएगी।

जिले में लगभग एक हजार निजी स्कूल संचालित हैं, जिनमें कुछ का पंजीयन बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग से है और 25 स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हैं। अभिभावकों की बढ़ती शिकायतों के चलते यह कदम उठाया गया है।

शुक्रवार को एडीएम डॉ. पंकज वर्मा ने शुल्क नियामक समिति का गठन कर डीएम को अध्यक्ष और डीआईओएस को सचिव बनाया। समिति में कोषाधिकारी, अभियंता, प्रधानाचार्य और चार्टर्ड एकाउंटेंट को भी शामिल किया गया है।

निजी स्कूलों को अब अपनी वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर के साथ पाठ्यक्रम, ड्रेस, किताबों और संसाधनों का विवरण भी अपलोड करना होगा। समिति द्वारा अपलोड की गई जानकारी का गहन सत्यापन किया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।

डीआईओएस ने स्पष्ट कहा है कि गलत या अधूरी जानकारी देने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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