इस नियम के तहत सभी डीलरों को बिक्री के समय ग्राहकों को दो हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। आईएसआई मार्का हेलमेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों पर जांच की जाएगी। एआरटीओ सुरेंद्र मौर्य ने जानकारी दी कि जिले की सभी एजेंसियों पर जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा कि उन्होंने आवश्यक हेलमेट स्टॉक में रखा है या नहीं।
परिवहन विभाग का मानना है कि यह नियम सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। ग्राहकों को भी अब अलग से हेलमेट खरीदने की जरूरत नहीं होगी, जिससे नियमों का पालन भी सख्ती से हो सकेगा।