महराजगंज। यात्री वाहन चलाने वाले चालक-परिचालक डीएल निर्माण व नवीनीकरण प्रक्रिया को जटिल किया गया है। अब नया डीएल बनवाने या नवीनीकरण आवेदन के साथ चरित्र प्रमाणपत्र की अनिवार्यता प्रभावी होगी। शासन से प्राप्त निर्देश क्रम में 15 सितंबर से प्रभावी करने के लिए विभाग जुट गया है।
अबतक बिना चरित्र प्रमाण पत्र के ही निर्माण व लाइसेंस नवीनीकरण होता रहा, लेकिन अब यह प्रक्रिया बदलेगी। लाइसेंस के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। डीएल आवेदन के बाद पोर्टल पर ही चरित्र प्रमाणपत्र आवेदक के पते के आधार पर पड़ने वाले निकटतम थाने से करानी होगी।
अगर आवेदन करने एक सप्ताह भीतर चरित्र प्रमाणपत्र नहीं अपलोड कराते तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यात्री या बच्चों की यात्रा कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य से रोकना है।