महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र की एक युवती को बहला-फुसलाकर धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपी जय प्रकाश को जिला जज अरविन्द मलिक ने दोषी करार दिया है। 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 32,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, चौक थाना अंतर्गत वनटांगिया 27 नर्सरी निवासी जय प्रकाश 10 अप्रैल 2017 को एक युवती को बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया। वहां उसने जान से मार डालने की धमकी देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और पूरी रात जबरन अपने साथ रखा।
पीड़िता की तहरीर पर थाना चौक ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात आरोपित जय प्रकाश के विरुद्ध बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान जिला जज अरविन्द मलिक ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों, शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाया है।