निचलौल। क्षेत्र के सोहगीबरवा में संचालित देसी दुकान की करीब 8.72 लाख रुपये की शराब को वाहन सहित खड्डा पुलिस ने 19 जनवरी को जब्त किया। मामला अधिकारियों के पास पहुंचा तो पोल खुल गई। उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर ने जिम्मेदारों को पत्र भेजकर तत्काल जब्त शराब सहित वाहन को छोड़ने के लिए निर्देश दिया। इसके बाद जब्त शराब छोड़ दी गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर (पडरौना) के पीठासीन अधिकारी विजय कुमार वर्मा ने 30 जनवरी को मामले में आदेश देते हुए बताया है कि महराजगंज जिले के सोहगीबरवा में संचालित सरकारी देसी शराब के दुकानदार मनीष अग्रवाल के वाद की सुनवाई करने के दौरान पता चला कि उक्त सरकारी दुकान के लिए 19 जनवरी को वैध रूप से लाई जा रही कुल 290 पेटी देशी शराब और 150 पेटी बीयर को खड्डा पुलिस ने जब्त कर लिया।
जब्त की गई शराब का इनवॉइस, आबकारी विभाग की ओर से निर्गत ट्रांसपोर्ट पास के अलावा अन्य साक्ष्य भी मिले। साथ ही महराजगंज डीएम और आबकारी विभाग की ओर से शराब जब्त होने से करीब 8,72,039 रुपये का आबकारी राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई गई। इतना ही नहीं माल वैध एवं उसका नियमानुसार परिवहन किया जाना बताया गया है। निचलौल आबकारी निरीक्षक वैभव कुमार यादव के अनुसार न्यायालय के आदेश पर पुलिस की ओर से जब्त की गई शराब छोड़ दी गई है।