5 से 12 किमी के दायरे में होगा अमृत सरोवर का निर्माण, जियो टैगिंग अनिवार्य

महराजगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत पांच से 12 किलोमीटर के दायरे में अमृत सरोवर का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाना है।

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अनुराज जैन ने सभी खंड विकास अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्थान चिह्नित कर रिपोर्ट के साथ जियो टैगिंग अनिवार्य होगी, जिससे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ऑनलाइन लोकेशन की जांच कर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी कर सके। अमृत सरोवर के निर्माण से निकलने वाली मिट्टी का उपयोग राज्य मार्ग निर्माण में किया जाएगा।