एआरटीओ कार्यालय में गेट पास के बिना प्रवेश बैन

महराजगंज। एआरटीओ कार्यालय में अनाधिकृत व्यक्तियों व तथाकथित दलालों के प्रवेश पर सोमवार से पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। एआरटीओ कार्यालय पर आने वाले हर व्यक्ति को अब मुख्य गेट पर ही पहले गेट पास बनवाना होगा।

आवेदक के साथ किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गेट पर आने वालों का नाम, पता, कार्य, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। बिना गेट पास के किसी को गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एआरटीओ विनय कुमार द्वारा इस नई पहल को लागू करने से महराजगंज एआरटीओ कार्यालय गेट पास वाला प्रदेश का पहला कार्यालय बन गया है।

वाहन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य ऑनलाइन होते हैं। डीएल से लेकर फिटनेस, नवीनीकरण आदि कार्य ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन के बाद जरूरी औपचारिकता के लिए ही आवेदक या गाड़ी स्वामी को एआरटीओ कार्यालय आना होता है। प्रतिदिन सारथी पोर्टल के माध्यम से कार्य वाले करीब 180 स्लाट वालों को ही आना होता है। लेकिन हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग अनधिकृत रूप से आते जाते हैं। इसमें कुछ तथाकथित दलालों के होने की भी बातें आती रहती हैं। एआरटीओ ने मुख्य गेट पर गेट पास के लिए गार्ड की ड्यूटी लगा दी है।

एआरटीओ कार्यालय में आने वालों के प्रवेश का समय भी निर्धारित किया गया है। इसमें जिनका ऑनलाइन माध्यम से तिथि निर्धारित हो और अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं वह सुबह दस बजे से अपराह्न तीन बजे तक आ सकते हैं। अन्य व्यक्ति जो किसी परिवहन सेवा से संबंधित जानकारी या अपनी समस्या निराकरण के लिए अधिकारी से मिलना चाहते हैं वह सुबह दस बजे से तीन बजे तक आ सकते हैं। एजेंसी संबंधित कार्य के लिए तीन बजे से पांच बजे तक व डीएल संबंधित आवेदक दस बजे से 12बजे, 12:30बजे से 2:30बजे तक व तीन बजे से पांच बजे तक आ सकते हैं।