1 अप्रैल से नहीं मान्य होंगे ₹10,000 से ₹25,000 तक के भौतिक स्टांप

महराजगंज। नए वित्तीय सत्र से ₹10,000 से ₹25,000 तक के भौतिक स्टांप अमान्य हो जाएंगे। यदि आपके पास इस मूल्य के स्टांप बिना उपयोग के मौजूद हैं, तो 31 मार्च तक जिला कोषागार से इन्हें बदलवा लें। निर्धारित समय के बाद कोषागार भी इन्हें स्वीकार नहीं करेगा, जिससे ये स्टांप बेकार हो जाएंगे।

पांच करोड़ रुपये के स्टांप बेकार होने की आशंका

इस नियम के लागू होने से जिले में करीब पांच करोड़ रुपये के स्टांप की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। शासन ने स्टांप प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए आदेश के अनुसार, जो लोग 11 मार्च तक ₹10,000 से ₹25,000 तक के स्टांप खरीद चुके हैं, वे 31 मार्च तक ही इनका उपयोग कर सकते हैं। यदि वे इन्हें प्रयोग नहीं करते हैं, तो 31 मार्च तक इन्हें जिला कोषागार या स्टांप कार्यालय में वापस कर सकते हैं।

1 अप्रैल से ई-स्टांप होगा अनिवार्य

शासन ने 1 अप्रैल से पूरी तरह ई-स्टांप प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, ₹10,000 से कम मूल्य के भौतिक स्टांप को लेकर अभी कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है।

जिले की तीनों तहसीलों में लगभग 100 स्टांप वेंडर कार्यरत हैं, जो इस नए बदलाव से प्रभावित होंगे। स्टांप विभाग ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।