महराजगंज। अब जिले के निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। फीस बढ़ाने से पहले उन्हें जिला शुल्क नियामक समिति की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के शुल्क में इजाफा करने पर न सिर्फ स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज वर्मा ने शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के तहत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है।
इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी अनुनय झा होंगे, जबकि डीआईओएस प्रदीप कुमार शर्मा को सचिव नियुक्त किया गया है।
अन्य सदस्यों में शामिल हैं: जिला कोषाधिकारी राजकुमार गुप्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमित पोद्दार, अधीक्षण अभियंता (निर्माण, लोनिवि) देवेंद्र मणि, जीएसवीएस के प्रधानाचार्य धनंजय सिंह, अभिभावक शिक्षक संघ की अध्यक्ष माया देवी
यह समिति जिले में निजी स्कूलों द्वारा शुल्क निर्धारण और उसमें वृद्धि की प्रक्रिया की निगरानी करेगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।