Maharajganj News : विवाहिता के लिए बदले नियमों से बढ़ी हलचल ! ज़रा सी चूक से ये फॉर्म हो सकता है रद्द
18-Nov-2025
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महराजगंज। प्रभावी एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण) में मायका छोड़कर ससुराल आई विवाहिता को सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए मायका पक्ष का विवरण दर्ज करना होगा। मायका पक्ष की मतदाता सूची में 2003 में यदि उसका नाम हो या नहीं हो।
ससुराल पक्ष की मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए विवाहिता को अपने माता-पिता में किसी एक का पूरा विवरण व आधार नंबर अंकित करना होगा। यह विवरण बीएलओ वैरीफाई करेंगे।
एडीएम डाॅ. प्रशांत ने बताया कि जनपद में कुल 19 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रभावी है। जनपद से लगभग 64 हजार नामों को मतदाता सूची से हटाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह वह नाम ते जो दो जगहों पर दर्ज थे।
वोटर ने पुष्टि किया कि उसका नाम दो या तीन जगह दर्ज है। पुष्टि के बाद ही नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। डुप्लीकेट मतदाता खोजने के लिए एआई फीचर का उपयोग भी किया जा रहा है।
एसआईआर के अंतर्गत यदि मतदाता का वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वह गणना प्रपत्र में दाईं ओर माता या पिता का विवरण भरेंगे। विशेषकर वह महिलाएं जो विवाह के बाद ससुराल आईं हैं उन्हें मायके का विवरण भरना होगा। यदि मायके में वोट नहीं था तो उन्हें पिता का विवरण भरना है।
गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा करना है। एडीएम ने बताया कि एसआईआर को लेकर अभी भी लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण मांगा गया है। यदि मतदाता का वर्ष 2003 की सूची में वोट नहीं था तो पहले वर्ष 2025 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपना विवरण भरें। इसके बाद दाईं ओर कॉलम में पिता या माता में किसी एक का विवरण भरें।
यदि किसी ने वर्ष 2003 की सूची का विवरण नहीं दिया है ताे उस गणना प्रपत्र को निरस्त कर मतदाता को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद उसे गणना प्रपत्र में पीछे दिए 13 विकल्पों में पहचान के लिए कोई एक प्रमाण देना होगा।