Maharajganj News : अब नया वोटर बनना इतना आसान नहीं! SIR के बिना नहीं जुड़ेगा नाम, माता-पिता का पूरा ब्योरा जरूरी
09-Dec-2025
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महराजगंज। महराजगंज में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) युवाओं के लिए भी सख्त हो गया है। मतदाता सूची में नया वोटर बनने के लिए युवाओं को भी एसआईआर से गुजरना होगा। फार्म 6 के साथ उन्हें घोषणा पत्र भर कर देना होगा।
इसमें पूर्व एसआईआर की मतदाता सूची के आधार पर विवरण देना होगा। यह भी बताना होगा कि उनके माता-पिता या अभिभावक पिछले एसआईआर में किस राज्य, जिला व विधानसभा क्षेत्र के मतदाता थे। उनका भाग संख्या व क्रम संख्या का भी विवरण देना होगा।
जिले में 19 लाख 92 हजार 459 मतदाता हैं। इन सभी का वर्तमान समय में एसआईआर चल रहा है। इसमें मतदाताओं को 2003 की मतदाता सूची में शामिल अपने नाम के अलावा माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी की मतदाता सूची से मैपिंग करानी पड़ रही है।
इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि मतदाता सूची में देश के नागरिकों का ही नाम रहे। पिछले 23 वर्ष में जो कहीं से आकर जिले में बस गए हैं, उनको अपने पिता के पिछले एसआईआर का विवरण देना पड़ रहा है। इसमें अधिकांश रूप से नेपाल मूल की बहुएं असहाय नजर आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को अपने मायके का विवरण देना है। हालांकि नेपाल मूल की महिलाओं को अपना गणना प्रपत्र के उपरी कॉलम को भरकर जमा कराया जा रहा है। नीचे के दोनों कॉलम को छोड़ दिया जा रहा है।
मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद नेपाली मूल की महिलाओं के अलावा उन सभी मतदाताओं को नोटिस जाएगी। उनको नागरिकता प्रमाणित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेजों में से कोई एक प्रमाण देना होगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो उसे आधार कार्ड के अलावा एक और मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
अब नए मतदाताओं को भी वोटरलिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए अपने माता-पिता के पिछले एसआईआर का विवरण देना होगा। नाम कटने वाले वोटरों का पीछा नहीं छोड़ेगा पुनरीक्षण एसआईआर में मैपिंग नहीं हो पाने वाले मतदाताओं का नाम अंतिम मतदाता सूची से बाहर हो सकता है। हालांकि इसके पहले ड्राफ्ट प्रकाशन में सभी मतदाताओं की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उसमें अनकलेक्टेड श्रेणी में शामिल लोगों का भी नाम होगा। किसी को आपत्ति होगी या कोई दावा करेगा तो उसका ठोस प्रमाण देना होगा।
अंतिम सूची से नाम कटने के बाद अगर मतदाता फार्म 6 के जरिए वोटरलिस्ट में नाम शामिल कराने का नए सिरे से प्रयास करेंगे तो उनका पीछा एसआईआर से नहीं छूटेगा। फार्म 6 के साथ अपने माता-पिता के पिछले एसआईआर का ब्योरा देना होगा। इसके बाद जांच के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाएगा।
एसआईआर अभियान में शामिल बीएलओ को नया मतदाता बनाने के लिए फार्म 6 दिया गया है। 18 साल उम्र की अर्हता पार चुके नागरिक फार्म के साथ घोषणा पत्र भर कर बीएलओ के पास जमा करेंगे। जांच-पड़ताल के बाद मतदाता सूची में नाम बढ़ाया जाएगा। घोषणा पत्र में पूर्व एसआईआर की मतदाता सूची के आधार पर अभिभावक का विवरण देना होगा।