Maharajganj News : मोहर्रम से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, जुलूसों को लेकर जारी हुए ये सख्त आदेश

    18-Jun-2026
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महराजगंज।
मोहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र सख्त दिशा निर्देश जारी किये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पष्ट किया कि मोहर्रम मातम का अवसर है, इसे शक्ति प्रदर्शन का जरिया नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मोहर्रम के दौरान कोई नई परंपरा या नया जुलूस स्वीकार नहीं किया जाएगा। जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही तेज आवाज में बजने वाले बैंड और ढोल ताशों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि ताजिया की ऊंचाई 10 से 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महाराजगंज जनपद के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों पर जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में मोहर्रम के जुलूस परंपरागत तरीके से ही निकाले जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई जुलूस में अस्त्र-शस्त्र लहराता है या तेज आवाज में डीजे बजाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री द्वारा जारी प्रमुख निर्देशों में ताजिये की ऊंचाई सीमित रखना, जुलूस के दौरान अस्त्र-शस्त्र लहराने पर पूर्ण प्रतिबंध और जहां ताजिया दफन होता है, वहां साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना शामिल है।


जिलाधिकारी ने कहा कि मोहर्रम परंपरागत तरीके से ही मनाया जाएगा और किसी भी नई परंपरा की शुरुआत करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डीजे की आवाज तय मानकों के भीतर ही रखी जाए।

जनपद के सभी जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, और धर्मगुरुओं को मोहर्रम को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे परंपराओं का पालन करते हुए त्योहार मनाएं और किसी भी अफवाह या भड़काऊ गतिविधि से दूर रहें, ताकि जिले में शांति और भाईचारा कायम रहे।