UP Politics News : ग्राम प्रधानों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार के आदेश पर लगी रोक

    26-Jun-2026
Total Views |

UP Politics News :
यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को ही पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानों को प्रशासक रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

बता दें कि बीते 25 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, राज्य की जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और नई पंचायतें अभी गठित नहीं हुई थीं, उन पंचायतों के कामकाज को देखने के लिए पुराने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था।


सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए अरविंद राठौर की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। यह आदेश राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। 13 जुलाई को दोपहर दो बजे मामले की अगली सुनवाई होगी।

इस फैसले के बाद प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं कि कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय क्या सुनाता है। फिलहाल, राज्य सरकार को इस मामले में अपना पक्ष और मजबूती से रखना होगा।