Maharajganj News : लाठी-भाले से युवक की हत्या का 6 साल बाद मिला इंसाफ, आरोपी को मिली ये सजा

    10-Jul-2026
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महराजगंज। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुए युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी रामप्रसाद प्रजापति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चिन्हित इस महत्वपूर्ण मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।


विशेष न्यायाधीश, महराजगंज ने रामप्रसाद प्रजापति पुत्र लौटू, निवासी रजापुर तेनुअहिया, थाना पुरंदरपुर को वादी के पुत्र की लाठी-भाले से मारपीट कर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह का कारावास भी भुगतना होगा।

गौरतलब है कि इस मामले में वर्ष 2020 में थाना पुरंदरपुर पर मारपीट एवं हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सख्त फैसला सुनाया।