Know About Your Passport : पासपोर्ट पर बड़ा खुलासा! जानिए इसके बारे में सबकुछ
21-Jul-2026
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शिवानी
Know About Your Passport : पासपोर्ट को लेकर अब भी लोगों में मन में कई सवाल हैं और लोग इसके बारे में पूरा सच भी नहीं जानते कि यह किस तरह का डॉक्यूमेंट है और कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। क्या यह सिर्फ विदेश यात्रा के लिए होता है या नागरिकता का भी प्रमाण है? इस पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय पासपोर्ट केवल एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जिसे भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। हालांकि, इसे नागरिकता का स्वतंत्र प्रमाण-पत्र नहीं माना जाता।
मंत्रालय ने कहा कि यह दस्तावेज पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जारी किया जाता है और इसे पाने के लिए तय नियमों के अनुसार पूरी जांच और सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य विदेश यात्रा को विनियमित करना है।
आखिर पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर क्यों उठा मुद्दा? दरअसल, यह मामला उस समय चर्चा में आया, जब कई राज्यों में SIR के दौरान यह सवाल उठा कि क्या पासपोर्ट भारतीय नागरिकता को दिखाता है। इससे पहले 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं। वहीं, विपक्षी दलों ने भी सरकार से पूछा कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो इसे किस आधार पर जारी किया जाता है।
हालांकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य मुख्य रूप से विदेश यात्रा को विनियमित (रेगुलेट) करना है।
मंत्रालय के मुताबिक, वर्तमान में भारत के 8 प्रतिशत से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट है। ऐसे में सरकार ने लोगों से पासपोर्ट के उद्देश्य को लेकर फैले भ्रम से बचने और इसे मुख्य रूप से यात्रा संबंधी दस्तावेज के रूप में समझने की अपील की है।
पासपोर्ट के लिए क्या दस्तावेज चाहिए पासपोर्ट अधिनियम 1980 और पासपोर्ट सेवा पोर्टल के मुताबिक पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने के लिए निम्न दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए।
पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर : आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारी का आईडी कार्ड तथा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अन्य फोटो आईडी
जन्म तिथि का प्रमाण : नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एलआईसी पॉलिसी, आधारकार्ड
पते का प्रमाण : बिजली, पानी या गैस का बिल, बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, राशन कार्ड, आयकर का प्रूफ. पति-पत्नी या अभिभावक का पासपोर्ट
अब इतने में बनता है पासपोर्ट 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री-इश्यू कराना महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो गयी है। वहीं, तत्काल पासपोर्ट कि फीस अब 5,000 रुपए है, जो पहले 3,500 रुपए थी।