महराजगंज। परिवहन विभाग के 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान के तहत साधारण (प्राइवेट) वैन को स्कूल वाहन के रूप में पंजीकृत कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब निर्धारित शुल्क जमा कर और आवश्यक मानकों को पूरा करने के बाद वाहन स्वामी अपनी निजी वैन को वैध रूप से स्कूल वैन में परिवर्तित करा सकेंगे।
निजी वाहनों के रूप में संचालित होने वाली साधारण वैन स्कूली वैन में परिवर्तित करने के लिए उप संभागीय परिवहन विभाग ने शुल्क सहित आवेदन की नई गाइडलाइन जारी की है। तय शुल्क जमा करने के बाद साधारण वैन स्कूली वाहनों में शामिल हो सकेंगी।
संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि बिना फिटनेस व मानक के चल रहे स्कूली वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों चले अभियान के दौरान कई वैन पकड़ी गई थीं। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन स्वामी को 3,000 रुपये परमिट शुल्क और 800 रुपये फिटनेस शुल्क देना होगा। 10 लाख रुपये से कम मूल्य के वाहनों पर बिक्री मूल्य का 10.5 फीसदी और 10 लाख से अधिक मूल्य के वाहनों पर बिक्री मूल्य का 12.5 फीसदी कर एक मुश्त जमा कराना होगा।
यदि वाहन पहले से निजी श्रेणी में पंजीकृत है और उसका टैक्स पहले ही जमा किया जा चुका है, तो ऐसे मामलों में केवल 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा। इसके साथ ही वाहन में फ्रंट सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। सभी निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही साधारण वैन को स्कूल वाहन के रूप में संचालन की अनुमति मिलेगी।
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