महराजगंज। बरगदवा थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के करीब छह साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनोद कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभिलेखों के अनुसार, घटना 5 जून 2020 की है। बरगदवा थाना क्षेत्र के एक साढ़े 17 साल के किशोर ने धान के नर्सरी की रखवाली कर रही एक 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। बरगदवा पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि घटना के समय आरोपी की उम्र 17 वर्ष 5 महीने थी। हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी के खिलाफ वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने के लिए मामला पॉक्सो कोर्ट को भेज दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना और 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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