महराजगंज। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानकों में लापरवाही बरतने वाले कारोबारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. प्रशांत कुमार की न्याय निर्णायक अदालत ने अगस्त माह में पनीर और कुल्फी से जुड़े पांच मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित फर्मों और कारोबारियों पर कुल 3 लाख 85 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
एडीएम कोर्ट में निस्तारित मामलों में पनीर और कुल्फी के नमूनों में निर्धारित मानकों से कमी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। कोर्ट के आदेश के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित अमरेन्द्र मिष्ठान भंडार के प्रोपराइटर रामचंद्र सहानी पर पनीर में मिलावट के मामले में 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
घुघली थाने के बेजू पर 80 हजार रुपये तथा सदर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गेश कुमार मद्धेशिया पर पनीर में मानकहीनता पाए जाने पर 80 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। इसके अलावा जयप्रकाश शाह पर कुल्फी के नमूने फेल होने पर 75 हजार रुपये का दंड आरोपित किया गया है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जिलेभर में होटल, ढाबों, मिष्ठान दुकानों और डेयरी संचालकों के यहां नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के निर्देश दिए हैं। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण से लेकर कड़ी विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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