महराजगंज। दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त के खिलाफ पुरंदरपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेश की प्रति नोटिस के रूप में मकान के दरवाजे पर चस्पा की। साथ ही ग्रामीणों को भी न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई।
पुलिस के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को ग्राम मुड़ीला निवासी महिला की तहरीर पर विशाल यादव पुत्र परमानंद यादव, निवासी सिंहपुर थरौली, थाना पुरंदरपुर के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के आरोप में मु0अ0सं0 104/2026, धारा 64(1) और 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। लगातार गैरहाजिर रहने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज की अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा का आदेश जारी किया।
न्यायालय के आदेश पर घर पहुंची संयुक्त टीम
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 28 अगस्त 2026 को थाना पुरंदरपुर पुलिस और आईजीआरएस सेल की संयुक्त टीम अभियुक्त के गृह स्थान सिंहपुर थरौली पहुंची। टीम ने न्यायालय के आदेश की प्रति/नोटिस अभियुक्त के मकान के दरवाजे पर चस्पा कर दी।
इसके अलावा मौके पर मौजूद ग्रामीणों को भी न्यायालय के आदेश के बारे में बताया गया। ढोल-मुनादी और सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से फरार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की सूचना दी गई।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई है। फरार वांछित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
मोहिद खान आपन महराजगंज में बृजमनगंज क्षेत्र से रिपोर्टर हैं। यह महराजगंज जिले और बृजमनगंज की स्थानीय खबरों, घटनाओं और जनसमस्याओं को प्रमुखता से कवर करते हैं।