Maharajganj News : लगातार विवाद के बाद SDM का सख्त फैसला, विवादित संपत्तियां होंगी कुर्क

    04-Aug-2026   
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महराजगंज। तहसील फरेंदा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद और लगातार शांति भंग की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) फरेंदा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 165(1) के तहत विवादित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, थाना फरेंदा क्षेत्र में रविन्द्र वर्मा और जोखन वर्मा पक्ष के बीच कई मकानों, दुकानों और भूखंडों को लेकर लंबे समय से कब्जे का विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार तनाव और शांति भंग की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस ने भविष्य में गंभीर संज्ञेय अपराध की आशंका भी जताई थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम फरेंदा ने 18 फरवरी 2026 को बीएनएसएस की धारा 164(1) के अंतर्गत प्रारंभिक आदेश पारित कर दोनों पक्षों को 3 मार्च 2026 तक विवादित संपत्तियों पर अपने कब्जे से संबंधित लिखित अभिकथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आदेश की तामील होने के बावजूद किसी भी पक्ष ने न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य अथवा लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया।

इसके बाद 11 मार्च 2026 को थाना फरेंदा से प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 25 फरवरी 2026 को दोनों पक्षों के बीच विवादित संपत्तियों को लेकर पुनः लोक शांति भंग हुई। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए संपत्तियों को तत्काल कुर्क करने की संस्तुति की।

एसडीएम ने अपने आदेश में कहा कि दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें करते रहे, लेकिन कोई भी अपने कब्जे के समर्थन में वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में यह निर्धारित करना संभव नहीं हो सका कि विवादित संपत्तियों पर वास्तविक कब्जा किसका है। न्यायालय ने इसे आपात स्थिति मानते हुए लोक शांति बनाए रखने के लिए कुर्की को आवश्यक बताया।


आदेश के तहत विवादित मकान, दुकानें तथा खाली भूखंडों को कुर्क कर थाना फरेंदा की सुपुर्दगी में देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यदि किसी कुर्क स्थल पर आवासीय परिसर स्थित है तो उसमें निवास कर रहे लोगों को बेदखल न करने तथा केवल शेष विवादित परिसर को कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

एसडीएम ने थाना प्रभारी फरेंदा को आदेश की तामील कराते हुए दोनों पक्षों को यह हिदायत देने के निर्देश दिए हैं कि सक्षम न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त किए बिना वे विवादित संपत्तियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

पुलिस और प्रशासन का मानना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा संभावित गंभीर विवादों को रोकने के उद्देश्य से की गई है।


मुबारक अली

मुबारक अली (Mubarak Ali) 'आपन महराजगंज' में तहसील संवाददाता (फरेंदा) के रूप में कार्यरत हैं। यह फरेंदा तहसील क्षेत्र की स्थानीय खबरों, जनसमस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों को प्रमुखता से कवर करते हैं।