महराजगंज। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) मैपिंग के दौरान 1987 से पहले जन्म लेने वालों को किसी प्रकार का प्रूफ नहीं देना है। निर्वाचन आयोग की तरफ से इसकी छूट दी गई है। इसके बाद की पैदाइश वालों को आयोग द्वारा मंजूर किए गए 12 में से कोई एक साक्ष्य देना होगा।
एडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर फार्म जमा का करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2003 व 2025 की मतदाता सूची के आधार पर वोटरों की मैपिंग भी कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि एसआईआर फार्म भरने के लिए बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह मतदाताओं का पूरा सहयोग करें।
प्रपत्र भरने के लिए मात्र चार जानकारी जरूरी है। स्वयं व नाम माता-पिता का नाम और पता। भाग संख्या ऑनलाइन या नाम के आधार पर मतदाता सूची से ढूंढ सकते हैं। मैपिंग के दौरान कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है।