Maharajganj News : 18 साल पुराने मारपीट मामले का आया फैसला: तीन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

22 Dec 2025 17:38:39

महराजगंज। मारपीट और गाली-गलौच मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने वर्ष 2007 के इस प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त विजय,रामबृक्ष और हरमिलन, निवासी ग्राम बेलसड़ को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 800-800 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह भी पढ़ें : बात थी बस इतनी सी, फिर हो गयी मारपीट ! केस दर्ज

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2007 का है। उस समय गांव में आपसी विवाद के दौरान अभियुक्तों पर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने और गाली-गलौच करने का आरोप लगा था। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर थाना फरेंदा में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके आधार पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।


Powered By Sangraha 9.0