महराजगंज। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज मुकेश कुमार यादव ने दो बोरी चिउरा चोरी के बरामदगी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त सनाउल्लाह निवासी नेता सुरहुरवा, थाना कोतवाली जनपद महराजगंज को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार,14 अक्तूबर वर्ष 2025 में वादी सुदामा प्रसाद ग्राम सिसवनिया, सोनरा, थाना कोतवाली जनपद महराजगंज का निवासी है। उसने न्यायालय को बताया कि उनका चिउरा मिल है, जहां घटना की रात लगभग 2 बजकर 50 मिनट पर अभियुक्त मिल परिसर से धान की दो बोरी अपने वाहन पर लाद रहा था।
संदिग्ध गतिविधि देखकर मौके पर ही अभियुक्त को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर अभियुक्त ने अपना नाम सनाउल्लाह निवासी नेता सुहरवा बताया। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाना कोतवाली ले जाया गया। सुदामा प्रसाद ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को प्रमाणित किया। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।