Maharajganj News : कटघरे में टूटा गुनाह का गुरूर ! नाबालिग की आबरू से खिलवाड़ करने वाले को 20 साल की सख्त कैद

03 Feb 2026 10:19:37

महराजगंज। महराजगंज की अदालत में सोमवार का दिन किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं था। कटघरे में खड़ा आरोपी, सामने न्याय की मजबूत दीवार और हर तरफ खामोशी। जैसे ही जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया, पूरा माहौल सन्न रह गया। नाबालिग की इज्जत लूटने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई, और उसी पल आरोपी की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी।

यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है, जहां आरोपी सचिन वर्मा पुत्र अमरजीत वर्मा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि चाकू के दम पर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उसने पीड़िता को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया।

घटना के बाद महराजगंज पुलिस ने मामले को हल्के में नहीं लिया। पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस केस को चिन्हित कर त्वरित विवेचना की गई। मजबूत साक्ष्य, सटीक गवाह और अभियोजन की प्रभावी पैरवी ने अदालत में एक-एक कड़ी जोड़ दी, जिससे आरोपी के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा।

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सोमवार, 02 फरवरी 2026 को विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम) ने आरोपी को सभी आरोपों में दोषसिद्ध करार देते हुए 20 वर्ष की सश्रम कैद और 2 लाख 6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

फैसला सुनते ही आरोपी का चेहरा उतर गया, आंखें झुक गईं और वह अदालत में ही फूट-फूटकर रोने लगा। वहीं, यह फैसला समाज के लिए एक साफ संदेश बनकर उभरा—नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून किसी कीमत पर नहीं बख्शेगा।

पुलिस प्रशासन ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महराजगंज पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में सख्ती आगे भी जारी रहेगी, ताकि न्याय सिर्फ दिखे नहीं, बल्कि महसूस भी हो।


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